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15 अगस्त को बंद रहेंगी शराब, बीयर एवं भांग की दुकानें

15 अगस्त को बंद रहेंगी शराब, बीयर एवं भांग की दुकानें

बदायूँ 10 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट/लाईसेन्स प्राधिकारी, बदायूँ निधि श्रीवास्तव ने बताया कि  उत्तर प्रदेश देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों एवं व्यवस्थापन नियमावली 2001 एवं आबकारी दुकानों के अनुज्ञापन की शर्तों के क्रम में आबकारी अधिनियम खण्ड-प्रथम के नियम-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के दिन जनपद बदायूँ की समस्त आबकारी की फुटकर दुकानें अर्थात् देशी शराब, विदेशी मदिरा बीयर, मॉडल शॉप, भांग तथा समस्त थोक अनुज्ञापनों, एफ०एल०-9/9ए एवं एफ०एल०-6/7 अनुज्ञापन से मादक पदार्थों की बिक्री को पूर्णतः बन्दी घोषित किया जाता है। इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होंगा। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

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