Hot Posts

6/recent/ticker-posts

31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144)

31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163
(पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144)
विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं से अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण विष्वास/समाधान हो चुका है, कि माह जुलाई 2024 एवं अगस्त 2024 में गुरू पूर्णिमा, श्रवण मास में कांवड यात्रा के मुख्य सोमवार (पहला सोमवार दिनांक 22 जुलाई 2024, दूसरा सोमवार दिनांक 29 जुलाई 2024, तीसरा सोमवार दिनांक 05 अगस्त चौथा सोमवार दिनांक 12 अगस्त 2024 एवं पाँचवा सोमवार दिनांक 19 अगस्त 2024), तेरस (श्रवण मासिक षिवरात्रि), स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बन्धन, पूर्णिमा, चेहल्लुम, जन्माष्टमी आदि के त्यौहार मनाये जाने है एवं राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों एवं निजी औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थाना के रेगुलर प्रषिक्षार्थियों की अखिल भारतीय व्यावासायिक परीक्षा एवं अन्य पाठयक्रमों में परीक्षा प्रस्तावित है। जिसके परिपेक्ष्य में यह संम्भव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, षरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं षान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है, जिसके कारण लोकषान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। 
          उपरोक्त सूचनाओं से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ एवं मेरा समाधान हो गया है कि ऐसे जन विरोधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुष लगाया जाना आवष्यक है।
    अतः मैं रेनू सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0)बदायूँ भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नवत् निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित करती हूँः-
1- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, परन्तु यह प्रतिबन्ध धार्मिक त्यौहारों/षोभा यात्राओं एवं सरकारी प्रतिष्ठानों पर सरकारी कार्य के निष्पादन हेतु एकत्र हुए सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। 
2- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी जन सभा/जलसा/जुलूस/धरना प्रदर्षन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा। भविष्य में जुलूसों/षोभायात्राओं/  
      जलसों/उर्स/कथा/कीर्तन/जागरण/यात्रा/जत्था आदि हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी पुलिस अधिकारी द्वारा वांछित सभी दर्षक सिद्धान्तों का पालन किया जाना आवष्यक है। 
3- परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई0टी0 गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रष्न-पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाय। अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने तथा प्रष्न-पत्रों के रख-रखाव एवं उनके संचरण के मध्य समुचित सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए आवष्यक प्रषासन/पुलिस बल उपलब्ध कराया जाय। 
4- कोई भी व्यक्ति शासकीय ड्यूटी कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा।
5- कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में पठन-पाठन सामग्री, सैल्यूलर फोन कैलकुलेटर, माचिस, ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, टेबलेट अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई0टी0गजेट्स आदि नहीं ले जायेगा।
6- कोई भी व्यक्ति प्रश्नपत्रों की गोपनीयता परीक्षा पूर्व भंग नहीं करेगा।
7- कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन, विक्रय अथवा वितरण नहीं करेगा।
8- परीक्षाओं से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के परिधि में परीक्षा की तिथियों से फोटो स्टेट मषीन की दुकान, साइवर कैफे तथा पी0सी0ओ0 आदि ऐसी दुकानें बन्द रहेगी। परीक्षा केन्द्रों से न्यून्तम् 500 मीटर की परिघि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन का कार्य नहीं करेगा।
9- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर के परिधि में किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिये प्रेरित करेगा।
10- कोई व्यक्ति बिना लाइसेंन्स तेजाब या अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री में हो, एकत्रित नहीं करेगा और न कोई व्यक्ति षीषें की बोतल अथवा षीषें के टुकड़े, ईट,पत्थर एकत्रित करेगा एवं न ही तेज आवाजों बाले पटाखों का प्रयोग करेगा। 
11- कोई भी व्यक्ति जुलूसों में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति संख्या में माइक/हार्न बाले फोरम, प्रीवेंषन आफ इन्वायरमेन्ट एण्ड साउन्ड पौलूसन बनाम यूनियन आफ इण्डिया निर्णय दिनांक 18-07-2005 एवं अपील संख्या 3735/2005 के निर्णय दिनांक 28-10-2005 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेष का उल्लंघन किसी भी दषा में नहीं किया जायेगा।
12- ऐसे राज्य कर्मचारियों जिनको अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु षस्त्र की आवष्यकता है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के हथियार, बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, तलवार, कांता, बल्लम, चाकू, स्टिक एवं तेज धार वाले हथियार किसी सार्वजनिक स्थान पर या मार्ग पर लेकर नहीं चलेगा। अन्धे और कमजोर व्यक्तियों के सहारे के लिए उन्हें डन्डा लेकर चलने की अनुमति होगी। 
13- कोई भी व्यक्ति न तो अफवाह फैलायेगा और न दूसरों को अफवाह फैलाने के लिए प्रेरित करेगा।  
14- कोई भी व्यक्ति सरकारी सम्पत्ति को न तो किसी प्रकार की क्षति पहुॅचायेगा और न ही प्रयास करेगा इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति की क्षति बनाम आन्ध््रा प्रदेष सरकार व अन्य रिट याचिका संख्या-77/2007 व 73/2007 जे0टी02009(6)एस0सी0 (1) के अन्तर्गत दिनांक 16-04-2009 को पारित निर्णय का उल्लंघन किसी भी दषा में नहीं किया जायेगा। 
15- कोई भी व्यक्ति दीवार पर अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर हैण्डबिल नहीं चिपकायेगा, न ही होडिंग व कट आउट लगायेगा और न ही दीवारों पर लेखन करायेगा। सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्थानीय निकाय के भवन इस कार्य हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होंगे।
16- काँवड़ यात्रा आस्था के उत्साह का आयोजन है। परम्परागत रूप से नृत्त, गीत, संगीत इसका हिस्सा रहे हैं। यह सुनिष्चित किया जाये कि डिये, गीत-संगीत आदि की आवाज शासन की गाइड्लाइन् के अनुरूप ही हो। डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक नही रखी जायेगा
17- किसी भी व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट पहचान के किसी साइवर कैफे/होटल/सराय आदि में कार्य करने अथवा ठहरने/रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी। 
18- कोई भी व्यक्ति धार्मिक उत्सव के अतिरिक्त अनायास किसी धार्मिक स्थल पर एकत्र होगा घन्टा, घड़ियाल नारे आदि का तीव्र उद्घोष कर उत्तेजना बढ़ाने/संवेदनषीलता बढ़ाने/अफवाह फैलाने का कृत्य नहीं करेगा।
19- कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने धार्मिक उन्माद फैलाने तथा भ्रमण कर एक दूसरे को भड़काने का कार्य नहीं करेगा। 
20- कोई भी व्यक्ति सरकारी सम्पत्ति पर न तो वालराइटिंग करेगा और न ही उसे किसी प्रकार की क्षति पहॅुचायेगा और न ही प्रयास करेगा।   
21- कोई भी व्यक्ति (डियुटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री, गोला बारूद, लाठी डण्डा लेकर न तो भ्रमण करेगा और न ही उसका प्रदर्षन करेगा, परन्तु सैनिक, पुलिस बल के कर्मचारी, सिक्ख धर्म की परम्परा के अनुसार कृपाण धारक व्यक्ति, डण्डे/बेंत/बैसाखी के सहारे चलने बाले अपंग व्यक्ति इस प्रतिबन्ध से मुक्त होगें। 
22- कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय किसी भी जगह/छत पर ईट/पत्थर अथवा रोड़ा आदि 
       इकटठे नही करेंगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा।
           चूंकि यह आदेष जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा यह आदेष उन समस्त व्यक्तियों को सम्बोधित किये जाते है, जिन पर व्यवहारिक रूप से व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं है, अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश का प्रचार-प्रसार समस्त थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मुनादी कराकर, अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्ों एवं नगर पंचायतों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा नोटिस बोर्ड पर चस्पांगी द्वारा तथा सहायक निदेशक सूचना द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा, उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दिनांक 20-07-2024 से दिनांक 31-08-2024 तक प्रभावी होगा। उक्त आदेष की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 
                आज दिनाँक 20-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से निर्गत किया गया।

 
 (रेनू सिंह)
  अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्र0)
 बदायूँ
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,बदायूँ                         
संख्याः /न्याय सहायक-2/धारा-144 दिनाँकःजून 2024
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1- मा0 जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।
2- जिला मजिस्ट्रेट ,बदायूँ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ ।
4- मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी बदायूँ।
6- अपर जिला मजिस्ट्रेट,(वि0/रा0)/(प्रषासन) बदायूँ।    
7- अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण बदायूँ।
8- नगर मजिस्ट्रेट,बदायूँ।
9- समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/समस्त तहसीलदार जनपद बदायूँ।
10- समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस जनपद-बदायूँ।
11- जिला विद्यालय निरीक्षक,बदायॅू।
12- वरिष्ठ कोषाधिकारी बदायॅू।
13- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद-बदायूँ।
14- समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, बदायूँ। 
15- सहायक सूचना निदेशक, बदायूँ को दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रचार-प्रसार हेतु।
16- आषुलिपिक, जिला मजिस्ट्रेट ,बदायूँ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्र0)
              बदायूँ

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ